दिल्ली में जहरीली हवा का प्रकोप: GRAP-IV के तहत सख्त प्रतिबंध लागू

दिल्ली में जहरीली हवा का प्रकोप

दिल्ली-NCR में आज सुबह एक घने धुंध (स्मॉग) की चादर छा गई, जो जहरीले धुएं और कोहरे का मिश्रण है। इससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) “गंभीर-प्लस” श्रेणी में पहुंच गया है। स्थिति बिगड़ने पर अधिकारियों ने प्रदूषण नियंत्रण के सख्त कदम उठाने की घोषणा की है।

दिल्ली की जहरीली हवा: दृश्यता पर असर

स्मॉग की वजह से दिल्ली में दृश्यता काफी कम हो गई है। सुबह 5 बजे पालम क्षेत्र में दृश्यता केवल 150 मीटर तक सीमित रह गई। इसका असर हवाई उड़ानों और ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ा।

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, सुबह 7 बजे दिल्ली का AQI 481 रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे खराब स्तर है। विशेषज्ञों ने इसे “अप्राकृतिक” मौसमी परिस्थितियों का नतीजा बताया है।

वायु गुणवत्ता श्रेणियां।

AQI के अनुसार, वायु गुणवत्ता को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है:

  • 0-50: अच्छा
  • 51-100: संतोषजनक
  • 101-200: मध्यम
  • 201-300: खराब
  • 301-400: बहुत खराब
  • 401-450: गंभीर
  • 450 से ऊपर: अधिक गंभीर

GRAP के तहत सख्त कदम

दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत चौथे चरण के उपाय लागू कर दिए हैं। यह कदम आज सुबह 8 बजे से प्रभावी हो गए हैं।

GRAP के चार चरण

  1. चरण 1: जब AQI 201-300 के बीच हो (खराब वायु गुणवत्ता)।
  2. चरण 2: AQI 301-400 (बहुत खराब)।
  3. चरण 3: AQI 401-450 (गंभीर)।
  4. चरण 4: AQI 450 से ऊपर (गंभीर-प्लस)।

GRAP-IV के तहत लागू प्रतिबंध

चौथे चरण के तहत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

  1. ट्रकों की आवाजाही पर रोक: केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले या स्वच्छ ईंधन (CNG, LNG, BS-VI डीजल या इलेक्ट्रिक) वाले ट्रकों को प्रवेश की अनुमति।
  2. व्यावसायिक वाहन प्रतिबंध: दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक हल्के व्यावसायिक वाहनों पर रोक। केवल EVs, CNG और BS-VI डीजल वाले वाहनों को छूट।
  3. पुराने डीजल वाहनों पर रोक: दिल्ली में पंजीकृत BS-IV या उससे पुराने डीजल मध्यम और भारी वाहनों पर प्रतिबंध (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर)।
  4. निर्माण कार्यों पर रोक: सभी निर्माण गतिविधियां, जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, बिजली लाइनों और पाइपलाइनों का काम, बंद कर दिया गया है।
  5. स्कूल-कॉलेज बंद: कक्षा 9 तक और कक्षा 11 के लिए ऑफलाइन कक्षाएं निलंबित। कक्षा 10 और 12 को छोड़कर अन्य सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का निर्देश।
  6. 50% कार्यालय क्षमता: दिल्ली-NCR में सरकारी और निजी कार्यालय 50% क्षमता पर काम करेंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
  7. केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम: केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने का विकल्प दे सकती है।

जनसामान्य के लिए सलाह

CAQM ने खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन, हृदय, या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है।

प्रदूषण के मुख्य कारण

इस साल दिल्ली के प्रदूषण का 38% हिस्सा पराली जलाने से जुड़ा है, जो पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। इसने राजधानी की हवा को और जहरीला बना दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

दिल्ली की बिगड़ती हवा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कोई भी प्रतिबंध हटाने से पहले हमें सूचित करें।

क्या करना चाहिए?

  1. जरूरी न हो तो बाहर न निकलें।
  2. मास्क का इस्तेमाल करें।
  3. सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
  4. वाहन साझा करें और निजी वाहनों का उपयोग कम करें।

समाधान की ओर कदम

जब तक प्रदूषण के दीर्घकालिक समाधान नहीं होते, दिल्ली-NCR को इन अस्थायी प्रतिबंधों के साथ रहना होगा। एक सामूहिक प्रयास ही दिल्ली को इस संकट से उबार सकता है।

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