सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जहां निवासियों को आयकर से छूट दी गई है।
भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम को आयकर अधिनियम की धारा 10(26AAA) के तहत आयकर से छूट दी गई है, जो 1975 में भारत के साथ इसके विलय के दौरान किए गए वादों को सम्मानित करती है। यह कर-मुक्त स्थिति, जो 94% से अधिक सिक्किमी लोगों को लाभान्वित करती है, का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और जनसांख्यिकीय असंतुलन को रोकना है।
जब की भारत केसभी राज्यो मै जिन व्यक्तियों की income कर योग्य श्रेणी में आती है, उन्हें आयकर देना आवश्यक है।
मगर सिक्किम भारत का एकमात्र कर-मुक्त राज्य: यहां तक कि अगर कोई एक साल में करोड़ों कमाता है, तो भी आयकर विभाग एक रुपया भी नहीं लेता। यह भारत का एकमात्र राज्य है जहां निवासियों को उनकी कमाई की परवाह किए बिना आयकर भुगतान से छूट दी गई है।